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शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक : शिक्षकों का ब्लॉग latest updates

उदयपुर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 30 जून को जारी समस्त शिक्षकों के स्थानांतरण आदेशों में से उन शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है, जो अभी परीविक्षा कालीन (नियुक्ति के दो साल के अंदर) समय में है। हाल ही में हुए तबादलों में ऐसे शिक्षकों का भी स्थानांतरण कर दिया गया था, जिसकी सेवा के दो साल भी पूरे नहीं हुए है। हालांकि अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रोबेशन पीरियड वाले शिक्षकों के ट्रांसफर हुए कैसे?

उप निदेशक ने निदेशक के निर्देश पर सात जुलाई देर शाम को यह आदेश जारी किया है। अब इस नए आदेश में स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक परीविक्षा कालीन समय में है, लेकिन स्थानांतरण हुआ हो तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करना है और यदि कार्यमुक्त हो भी गए है, तो नई स्कूल में कार्यग्रहण नहीं कराना है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय शिक्षा विभाग का कहना है कि 30 जून के आदेश के मुताबिक जो शिक्षक अधिशेष है यानि तय स्टॉफ से ज्यादा अध्यापक की नियुक्ति हुई, उन्हीं को हटाया गया है। 30 जून को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत जिन शिक्षकों को हटाया गया है या ट्रांसफर हुए हैं। उनके आदेशों में कहीं पर भी स्टाफिंग सिस्टम और अधिशेष होने का हवाला नहीं है। महज सीधे ही स्थानांतरण ही किए गए है। अब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक संघ नेता शेरसिंह चौहान, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष गोपेश उपाध्याय ने भी तबादलों को लेकर हो रही अव्यवस्थाओं पर आक्रोश जताया है।

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