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गणित-विज्ञान शिक्षकों को माहभर में नियुक्ति नहीं, तो अवमानना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29,334 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए एक माह का समय और दिया है। यह भी कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।


यह आदेश न्यायमूर्ति रणविजय सिंह ने सीताराम व अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभु राय को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय के अनुसार हाईकोर्ट ने 29 मई 2014 के आदेश में ही उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित-विज्ञान के इन सहायक अध्यापकों को 15 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था। 

इस आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल हुई, जो बाद में खारिज हो गई। उसके बाद गत 30 अप्रैल को कोर्ट ने 29 मई 2014 के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। इन दोनों आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल हुई।

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