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1750 जेबीटी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक हरियाणा सरकार की ओर से एक हफ्ते पहले हुई थी शिक्षकों की भर्ती : शिक्षकों का ब्लॉग latest updates

1750 जेबीटी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक
हरियाणा सरकार की ओर से एक हफ्ते पहले हुई थी शिक्षकों की भर्ती
चंडीगढ़। पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की ओर से एक हफ्ते पहले नियुक्त किए गए 1750 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया के तहत परिणाम घोषित किया जा चुका है। हालांकि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अभी जारी होने थे। इस बीच साल 2012 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान वेेटिंग सूची में शामिल तीन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका के जरिये नियुक्ति के मामले में उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित रावल ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।

अंबाला की दलविंदर कौर समेत तीन ने एडवोकेट गौतम दीवान के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने भर्ती के लिए जिन 1750 उम्मीदवारों का सफल घोषित किया है, उन्हें साल 2012 की भर्ती के योग्य नहीं माना जा सकता। याचिका में कहा कि 2012 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 976 उम्मीदवारों को वेटिंग सूची में रखा गया था। सरकार ने कहा था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी के कई पद खाली हैं। यदि खाली पद थे तो नौकरी पर 2012 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान वेटिंग में शामिल लोगों का हक पहले बनता है। आरोप लगाया कि जिन 1750 लोगों का चयन हुआ है, उन्होंने 2012 की भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख से पहले एचटेट पास नहीं किया था, लेकिन इन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि 2012 में एचटेट नहीं हुआ, लिहाजा उनके नाम पर विचार होना चाहिए। उधर, सरकार ने भी इन उम्मीदवारों को एचटेट से छूट देने की मंशा एक मामले में प्रकट की थी। हाईकोर्ट ने इन उम्मीदवारों की याचिका अप्रैल में खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप लगाया है कि जब आवेदन की तारीख से पहले इन उम्मीदवारों ने एचटेट पास ही नहीं किया तो भर्ती में उनका चयन कैसे हो सकता है।
•वेटिंग सूची में शामिल तीन उम्मीदवारों ने दायर की याचिका
•कहा- यदि पद खाली थे, तो नौकरी पर पहला हक वेटिंग सूची में शामिल लोगों का

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