नई दिल्ली। हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम
कोर्ट ने आज अगली सुनवाई 21 जुलाई को सुनिश्चित की है। इस मामले में हाई
कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय
चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम
कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इससे दो दिन पहले जस्टिस यू यू ललित इस मामले में पूर्व में पैरवी किए जाने का हवाला देते हुए सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। गौरतलब है कि वर्ष 1999-2000 में चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 3206 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इस समय हरियाणा में आइएनएलडी की सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला राज्य के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि नियम-कायदों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती की गई।
इससे दो दिन पहले जस्टिस यू यू ललित इस मामले में पूर्व में पैरवी किए जाने का हवाला देते हुए सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। गौरतलब है कि वर्ष 1999-2000 में चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 3206 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इस समय हरियाणा में आइएनएलडी की सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला राज्य के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि नियम-कायदों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती की गई।
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