सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती परीक्षा के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. भर्ती परीक्षा में खामियां बताते हुए कई अभ्यर्थियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एकलपीठ से याचिका खारिज होने के बाद अब इन अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में हुई खामियों को नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दे दी है. यानी उत्तराखंड पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या होगा,यह अब नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ तय करेगी.
आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थियों ने फिजिकल भर्ती प्रक्रिया में खामियों की बात कही थी. उन्होंने नैनीताल हाईकार्ट की एकलपीठ के समक्ष फिजिकल भर्ती के परिणामों को चुनौती दी थी. साथ ही याचिकर्ताओं का कहना था फिजिकल परिक्षा में विभाग ने कई ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया है, जो फिजिकल में ही फेल हो गए थे. साथ ही याचिका में भर्ती को निरस्त करने और भर्ती की सीबीआई जांच करने की बात कही थी, लेकिन एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया था.
अब याचिकाकर्ताओं ने एकलपीठ से याचिका खारिज होने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका दायर कर दी है. नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.
आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थियों ने फिजिकल भर्ती प्रक्रिया में खामियों की बात कही थी. उन्होंने नैनीताल हाईकार्ट की एकलपीठ के समक्ष फिजिकल भर्ती के परिणामों को चुनौती दी थी. साथ ही याचिकर्ताओं का कहना था फिजिकल परिक्षा में विभाग ने कई ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया है, जो फिजिकल में ही फेल हो गए थे. साथ ही याचिका में भर्ती को निरस्त करने और भर्ती की सीबीआई जांच करने की बात कही थी, लेकिन एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया था.
अब याचिकाकर्ताओं ने एकलपीठ से याचिका खारिज होने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका दायर कर दी है. नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.
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