जोधपुर हाईकोर्ट ने वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड द्वितीय (हिन्दी) भर्ती-2014 की विसंगतियों को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। जालोर निवासी रमेश कुमार की याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप मेहता ने यह आदेश दिए।
याचिकाकर्ता का कहना था कि आरपीएससी की ओर से उक्त भर्ती परीक्षा में 15 मई 2015 को जारी कट ऑफ लिस्ट में प्रश्न-पत्र में पूछे गए प्रश्नों की आंसर-की में से 7 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है।
अब प्रश्न संख्या 116 को भी चुनौती दी गई है, जिसको डिलीट करने से सम्पूर्ण वरीयता सूची बदल जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश तथ्यों पर नोटिस जारी कर आरपीएससी से दो सप्ताह में जवाब तलब किया।
मांगी स्टेटस रिपोर्ट
जोधपुर. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में दर्ज एफआईआर की मुख्य आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है।
न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने सरकार को मामले की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आफरीन अंजुम के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता नन्दलाल व्यास ने कूटरचित दस्तावेज से अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने और उसके आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती में प्राणीशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति पाने पर उदयमंदिर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था।
उस पर आरोप था कि उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का दसवीं कक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया।
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