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छग शिक्षक संघ ने की वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति की मांग : शिक्षकों का ब्लॉग latest updates

छग शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर व डीईओ से वरिष्ठता अनुसार और पदोन्नति में पदांकन समता का अधिकार का पालन करते हुए काउंसलिंग करने का अनुरोध किया है। साथ ही युक्तियुक्तकरण के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग भी पदोन्नति के बाद करने की मांग की है। 

संघ के जिला अध्यक्ष रविकांत यादव ने बताया कि जिले में सहायक शिक्षकों व प्रधान पाठकों को अगस्त 2008 की तिथि में वरिष्ठता अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर पदोन्नति दी थी, वहीं वरिष्ठ शिक्षकों की अनदेखी कर सितंबर 2008 को विज्ञान विषय के कनिष्ठ 72 सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति दे दिया गया था। 

बीते जून 15 को हाईकोर्ट ने डीईओ को उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर वरिष्ठता सूची अनुसार नियम 2008 का कठोरता से पालन करते हुए पदोन्नति देने आदेश दिया है। साथ ही शिक्षा सचिव द्वारा सितंबर 2008 को विज्ञान विषय के सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर पदोन्नति देने के आदेश को हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध मानते हुए कहा कि उच्च श्रेणी शिक्षक पद को विषयवार पद नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अपने पक्ष में फैसले को लेकर संघ के खैरागढ़ ईकाई पदाधिकारी दिलीप सिंह बैस, राजेन्द्र देशलहरा, रूपकुमार यदु ने खुशी जताई। 

पक्ष में आया फैसला उषा यादव व रामकुमार चौबे सहित अन्य शिक्षकों ने भर्ती व पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार वरिष्ठता क्रम में उच्च वर्ग शिक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान करने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति संबंधी फैसले को नियम विरुद्ध मानते हुए अक्टूबर 2009 को पदोन्नति पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। 6 साल तक मामला विचाराधीन रहा। 

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