चंड़ीगढ। जेबीटी 2010-11 शिक्षको के हस्ताक्षरों व अंगूठे के निशानों की तकनीकी जांच के मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को केस का निपटारा किया है। कोर्ट ने भिवानी बोर्ड को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा की भिवानी बोर्ड अगर सर्टिफिकेट जारी करने से पहले इस तरह की करवाई करता तो कोर्ट के सामने ऐसी परिस्थति न पैदा होती।
याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है की 8275 शिक्षको में से कुल 1361 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं जिनमें से 776 शिक्षकों के खिलाफ पहले ही चार्ज़शीट दायर कर दी गई।
कोर्ट ने फ़र्ज़ी पाए गए सभी शिक्षको के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज़ करने के आदेश भी दिए।
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